1 नवंबर से, केवल कुछ ही प्रकार के वाहन दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे।
नई दिल्ली: दिल्ली में वायु प्रदूषण रोक लगाने के लिए सरकार ने अहम कदम उठाए हैं। परिवहन विभाग के ओर से सूचना जारी कर कहा गया है कि नवंबर के बाद सभी गैर bs6 और bs4 पंजीकृत कमर्शियल मालवाहक वाहनों को दिल्ली में प्रवेश पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
दिल्ली सरकार ने परिवहन विभाग की अधिसूचना में कहा गया कि वायु गुणवत्ता को सुधारने के लिए पंजीकृत हल्के वाहन और भारी मालवाहक गैर bs6 मानक के अनुरूप नहीं है, उन वाहनों को दिल्ली में एंट्री नहीं है। यह नियम पूर्ण रूप से स्थाई रहेगी और उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
Bs4 वाहनों को छूट: परिवहन विभाग ने यह पूर्ण रूप से स्पष्ट कहा गया कि जो वहां BS-4 है डीजल के उनको 31 अक्टूबर 2026 तक दिल्ली में सीमित अवधि के लिए प्रवेश की अनुमति दी जाएग। 1 साल बाद केवल bs6 या गैस ( CNG ) से चलने वाले वाहन ही दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। इलेक्ट्रिक वाहन ( EV ) पर कोई रोक नहीं है।
प्रदूषण कंट्रोल में मिलेगी मदद: दिल्ली परिवहन विभाग ने बतया की वायु गुणवत्ता ग्रप के अंतर्गत और बी प्रतिबंध होते रहेंगे। यह फैसला दिल्ली के वातावरण को साफ बनाये रखने और प्रदूषण पर कण्ट्रोल रखने के लिए प्रयास किया गया है। किन गाड़ियों पर लगेगा बैन: जो गाड़िया बीएस-4 और बीएस-5 मानक वाले सभी बाहरी कमर्शियल वाहन छोटे और बड़े सभी पर रोक लगेगी जो बाहरी राज्यों के वाहनों पर लागू होगा, जिनका रजिस्ट्रेशन दिल्ली के बाहर है।
निष्कर्ष:
1 नवंबर से, केवल कुछ ही प्रकार के वाहन दिल्ली में प्रवेश कर सकेंगे। ये वे वाहन हैं जो नए इंजन (बीएस-6) पर चलते हैं, या सीएनजी, एलएनजी या बिजली का उपयोग करते हैं। दिल्ली के बाहर से आने वाले पुराने इंजन (बीएस-4 और बीएस-5) वाले वाहनों को बिल्कुल भी प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
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